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दिल्ली में पुरानी CNG वाहनों को प्रतिबंध से राहत, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई 
दिल्ली में फिलहाल पुरानी CNG कारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है (तस्वीर: एक्स/@BunnyPunia)

दिल्ली में पुरानी CNG वाहनों को प्रतिबंध से राहत, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई 

Jun 28, 2025
07:12 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लागू करने जा रही है। इसके तहत पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों के लिए ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने फिलहाल CNG कारों और अन्य वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा है। राजधानी में 1 जुलाई से 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जबकि इस आदेश से 15 साल से अधिक पुरानी CNG कारों पर कोई असर नहीं होगा।

कार्रवाई

क्या होगी पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों पर कार्रवाई?

इन EoL वाहनों की पहचान फ्यूल स्टेशन पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों का उपयोग करके की जाएगी और उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने कहा कि जब्त EoL डीजल और पेट्रोल कारों को स्क्रैपिंग सुविधा में ले जाया जाएगा। उल्लंघनकर्ता जुर्माना भर कर वाहनों को वापस पा सकते हैं और हलफनामा दे सकते हैं। नए नियमों को दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निकायों की संयुक्त टीम लागू करेगी।

पहचान 

ऐसे पकड़ में आएंगे पुराने वाहन 

दिल्ली सरकार द्वारा SOP में कहा गया है, "CNG वाहनों को ईंधन देने से मना नहीं किया जाएगा।" साथ ही कहा गया है कि यह प्रतिबंध निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्ती से लागू होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि जैसे ही कोई कार पंप पहुंचेगी ANPR कैमरे नंबर प्लेट को कैप्चर कर पंजीकरण की जानकारी चेक करेगा। वाहन EoL चिह्नित होने परे पंप ऑपरेटर को इसका अलर्ट मिलेगा।