अगले साल से सभी कारों में मिलेगा रियर सीट बेल्ट अलार्म, NHAI ने जारी की अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2025 से सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा की शुरुआत का उद्देश्य पीछे की सीट के यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करना है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नवीनतम अधिसूचना केवल पिछली सीट बेल्ट अलार्म के लिए है और कोई अन्य नया प्रावधान नहीं किया गया है।
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद भी उठाया था कदम
इससे पहले मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कारों में 3 सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य किया था। मिस्त्री की मौत का कारण सीट बेल्ट न पहनना माना गया था। इसमें 3-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और 6 एयरबैग के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, 6 एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित न होने से पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी।
नियम तोड़ने वालों पर लगता है इतना जुर्माना
वर्तमान में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट होने के बावजूद कि पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान हैं या अनदेखा करते हैं। कुछ मामलों में यातायात पुलिस कर्मियों ने इस नियम का पालन नहीं करने वाले यात्रियों से जुर्माना भी वसूला है।