कार के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना है? जानें कैसे कराएं
क्या है खबर?
अगर आपकी कार को 15 साल हो गए हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) का नवीनीकरण कराना जरूरी है। RC जारी होने की तारीख से 15 साल तक वैध होता है।
इसके बाद इसे 5 साल की अवधि के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। इसकी अनदेखी आपको कानूनी पचड़े में डाल देगी।
बिना वैध RC के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देना पड़ता है। आइये जानते हैं कि कार RC को रिन्यू कराने का क्या तरीका है।
कार की जांच
RC रिन्यू करने से पहले होगी कार की जांच
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, रजिस्ट्रेशन की समाप्ति के 60 दिन पहले इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए।
दस्तावेज जमा करने के अलावा आपको अपनी कार को निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में ले जाना होगा।
यहां अधिकारी जांच करेंगे कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त है या नहीं। कार सही स्थिति में पाई जाती है तो आप RC नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रक्रिया
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म 25 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन RTO में जमा कराएं।
इसके साथ ही आपको गाड़ी पर लगने वाले टैक्स के साथ रिन्यू फीस का भी भुगतान करना होगा।
इसके बाद परिवहन कार्यालय से रिन्यू RC जारी होगी, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए आपको पुरानी RC, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, कार बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, पैन कार्ड और रोड टैक्स भुगतान प्रमाण आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है।