ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया है गलत चालान? इन तरीकों से नहीं रहेगी जुर्माने की चिंता
सड़कों पर वाहन चलाने के लिए सरकार ने कुछ ट्रैफिक नियम तय किए हैं। इनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होता है। जब आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है और जुर्माना भरना पड़ता है। कई बार नियमों का पालन करने के बावजूद भी चालान काट जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कुछ तरीकों से बचा जा सकता है। आइये जानते हैं गलत चालान कटने पर क्या करें।
ऐसे कर सकते हैं गलत चालान की ऑनलाइन शिकायत
गलत चालान के खिसाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसमें ऊपर की तरफ दिए गए 'कंप्लेंट' विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक 'ग्रीवेंस सिस्टम' पेज खुलेगा। इस पर लॉग-इन कर आपका नाम, फोन नंबर और चालान नंबर जैसी जानकारी दर्ज कर सब्मिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और इसी पोर्टल पर शिकायत का स्टेट्स भी पता लगा सकते हैं।
सोशल मीडिया से भी पहुंचा सकते हैं अपनी शिकायत
ऑनलाइन तरीके के अलावा आप गलत चालान की शिकायत ट्रैफिक कमिश्नर, यातायात पुलिस अधीक्षक या अन्य संबंधित अधिकारी से कर सकते हैं। साथ ही आप अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस की मेल ID और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मौजूदा समय के सबसे प्रभावी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जरिए भी विभाग के अधिकारियों को टैग करते हुए शिकायत उन तक पहुंचाई जा सकती है।