सरकार ने कारों के लिए नए CAFE नियम अधिसूचित किए, जानिए क्या किया बदलाव
क्या है खबर?
भारत सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मकसद से नए 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी' (CAFE-3) नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च, 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इनके तहत, ईंधन की खपत का बेंचमार्क 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से बदलकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 साल में लगभग 16.7 फीसदी का सुधार होगा।
रिपोर्ट
निर्माताओं को देनी होगी फ्यूल खपत की जानकारी
ये नए नियम भारत में बिक्री के लिए बनने वाली या आयात की जाने वाली सभी नई पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल भी शामिल हैं।
CAFE-3 नियमों के तहत, निर्माताओं को हर साल अपनी गाड़ियों से होने वाले CO2 उत्सर्जन और असल में होने वाली फ्यूल की खपत की जानकारी देनी होगी।
कंपनियों के लिए उनके नियमों के पालन के स्तर के आधार पर क्रेडिट और डेबिट का सिस्टम बनाया जाएगा।
वजन
वजन में 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी
नियमों के तहत नया फ्रेमवर्क रेफरेंस वजन को 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम कर दिया है। यह 13.6 फीसदी की बढ़ोतरी है और पैसेंजर कार सेगमेंट में भारी गाड़ियों की ओर बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है।
ये नियम निर्माताओं को साफ-सुथरे फ्यूल और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और नियमों का पालन करने के तरीके भी देते हैं।
इनमें इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल, बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) शामिल हैं।