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टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे वालों को मिलेंगे फास्टैग लोकल पास, आधी होगी कीमत
सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे वालों को मिलेंगे फास्टैग लोकल पास, आधी होगी कीमत

Oct 28, 2026
06:43 pm

क्या है खबर?

सरकार नेशनल हाईवे टोल प्लाज के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए 1 नवंबर से एक रियायती वार्षिक फास्टैग पास शुरू करने जा रही है। नगरपालिका या शहरी सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए इस पास की कीमत 1,500 रुपये प्रति वर्ष होगी, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह 3,000 रुपये होगी। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में एक सामान्य वार्षिक फास्टैग पास की कीमत 3,075 रुपये होगी।

शर्तें 

पास के लिए क्या हैं शर्तें और पात्रता?

वाहन मालिकों का टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना जरूरी है। साथ ही उनके पास गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए रजिस्टर्ड वैध फास्टैग होना चाहिए।

पास केवल जारी किए गए टोल प्लाजा पर मान्य होगा। यह योजना उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी, जहां 'क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम' का इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा, यह उन टोल प्लाजा पर भी उपलब्ध नहीं होगा, जहां यात्रियों के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

उपलब्धता 

पास कहां होगा उपलब्ध?

पात्र वाहन मालिक रियायती लोकल पास और मौजूदा मासिक पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। सरकार हर साल इन शुल्कों में बदलाव कर सकती है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।

यह पास 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर और 1 दिसंबर से 'राजमार्गयात्रा' ऐप के जरिए उपलब्ध होगा।

इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस (दरों का निर्धारण और संग्रह) (5वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत अधिसूचना जारी की है।

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