ट्रैफिक चालान भरने के बाद भी आ सकती है परेशानी, जरूर कर लें ये काम
क्या है खबर?
देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती काफी बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर नियमों की पालना कराती है। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए सड़कों पर लगे आधुनिक कैमरों से भी ऑनलाइन चालान काटे जाते हैं। समय पर जुर्माना न भरने से वह बकाया चालान बन जाता है, जिसे भरने के बाद आपको कुछ जरूरी कागजातों को भी क्लियर कराना जरूरी होता है।
स्टेटस
गाड़ी का स्टेटस कराएं ठीक
जब आपकी गाड़ी पर चालान बकाया होता है तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के वाहन या परिवहन पोर्टल पर गाड़ी का स्टेटस ब्लॉक या ब्लेकलिस्ट में डाल दिया जाता है। चालान का भुगतान करने के बाद परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां अपनी गाड़ी का नंबर डालकर चेक करें कि गाड़ी का स्टेटस क्लियर या एक्टिव दिखा रहा है या नहीं। अगर, वहां अब पेंडिंग दिख रहा है तो रसीद के साथ RTO में शिकायत दर्ज कराएं।
परेशानी
गाड़ी को बेचने में आ सकती है परेशानी
अगर, आपकी गाड़ी पर लंबे समय तक चालान बकाया रहता है तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर RTO पाबंदी लगा देता है। इसके क्लियर न होने पर आप गाड़ी से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर, आप गाड़ी की RC को क्लियर नहीं कराते हैं तो उसे बेच नहीं सकते। इसके अलावा, अगर आपकी RC की वैधता खत्म हो रही है तो इसे रिन्यू भी नहीं करा पाएंगे।
NOC
तो नहीं मिलेगी NOC
गाड़ी को एक से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं या बेच रहे हैं तो RTO से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेनी पड़ती है। जब तक आप बकाया चालान भरने के बाद सिस्टम से क्लियर नहीं होने पर NOC जारी नहीं होगी। कई बीमा कंपनियां क्लेम देते समय गाड़ी के चालान की हिस्ट्री को चेक करती हैं। अगर, कोई चालान कोर्ट में लंबित था और आपने भर दिया है तो इसकी जानकारी इंश्योरेंस रिकॉर्ड में भी अपडेट होनी चाहिए।