टैक्स चोरी के आरोपों को फॉक्सवैगन ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, इस दिन होगी सुनवाई
क्या है खबर?
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की सीमा शुल्क चोरी के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई को तैयार हो गया है।
याचिका में फॉक्सवैगन समूह की कंपनी ने भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से दिए गए 1.4 अरब डॉलर (करीब 121.95 अरब रुपये) के टैक्स नोटिस को रद्द करने की मांग की है।
बता दें, सीमा शुल्क अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आरोपों से घिरी कंपनी की शिपमेंट रोक दी थी।
नोटिस
पिछले साल दिया गया था कर चोरी का नोटिस
ऑटोमोबाइल कंपनी ने पिछले महीने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सितंबर, 2024 में अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी।
आज कंपनी के वकीलों ने न्यायाधीश बी पी कोलाबावाला और फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
इसके बाद उच्च न्यायालय 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ।
आरोप
नोटिस में लगाया है यह आरोप
नोटिस में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने ऑडी, स्कोडा और फॉक्सवैगन कारों के आयात को कंपलीट बिल्ट यूनिट (CKD) यूनिट के बजाय अलग-अलग पार्ट्स के रूप में गलत वर्गीकृत किया।
इससे काफी कम सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जो 1.4 अरब डॉलर कम बताया गया है।
CKD यूनिट्स पर 30-35 प्रतिशत शुल्क लगता है, लेकिन फॉक्सवैगन ने विभिन्न शिपमेंट में अलग-अलग कंपोनेंट के रूप में अपने आयात की घोषणा की और केवल 5-15 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया।