एक महीने में भारत लाया जा सकता है विजय माल्या, सभी कानूनी विकल्प खत्म
क्या है खबर?
भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है और अगले 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है।
यदि इसमें सफलता मिलती है तो यह मोदी सरकार की बड़ी जीत होगी।
प्रक्रिया
गृह मंत्री के साइन करने के बाद किया जाएगा भारत के सुपुर्द
भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों ने NDTV को बताया कि हाईकोर्ट के अपील खारिज करने के बाद अब माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
ऐसे में अब भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत वहां की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा अगले 28 दिनों में उसके प्रत्यर्पण के दस्तावेज पर साइन करने होंगे।
इसके बाद ब्रिटेन का संबंधित विभाग भारत के अधिकारियों के साथ माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में समन्वय करेगा।
जानकारी
ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जा सकता है माल्या
विजय माल्या के सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद उसके पास यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाज़ा खटखटाने का मौका है। यदि माल्या वहां जाता है तो भारत को उसके प्रत्यर्पण के लिए नए सिरे से कोशिश करनी पड़ सकती है।
याचिका
पिछले महीने खारिज हो गई थी प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
गत 20 अप्रैल को इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज़ कर दिया था।
जिसके बाद उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति लेने वाली याचिका के लिए 14 दिनों का समय था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या ने भारतीय बैंकों को धोखा दिया है और उन्हें प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। उस वक्त माल्या ने लोअर कोर्ट के प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी।
जमानत
जमानत पर चल रहा है विजय माल्या
विजय माल्या 6.50 लाख पाउंड के बांड पर 17 अप्रैल से जमानत पर चल रहा है। CBI और ED को उम्मीद है कि अगले 28 दिनों में माल्या को भारत भेज दिया जाएगा।
इससे पहले सुबह ट्वीट कर सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के कोरोना राहत पैकेज पर बधाई दी थी।
उसने लिखा था, 'वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो पूरा कर्ज चुकाना चाहता है।'
अपील
माल्या ने बैंकों से की पैसे लेकर केस बंद करने की अपील
विजय माल्या भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया लेकर मार्च 2016 में देश छोड़कर लंदन भाग गया है।
माल्या ने बैंकों से पैसा वापस लेने के अपील करते हुए ट्विट में आगे लिखा, 'कृपया मेरा पैसा बिना शर्त ले लो और मेरे खिलाफ सभी केसों को बंद कर दो।'
माल्या पहले भी कई बार बैंकों से बिना शर्त पूरा पैसा लेकर केस खत्म करने की मांग कर चुका है।
जानकारी
इन बैंकों का कर्ज लेकर फरार हुआ है माल्या
माल्या साल 2016 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नैशनल बैंक से कुल 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर फरार हो गया था।
इतिहास
भारत ने दिसंबर 2018 में की थी माल्या के प्रत्यर्पण की मांग
बता दें कि भारत ने दिसंबर 2018 में माल्या पर साल 2009 में लोन लेने के दौरान अपनी कंपनियों के लाभ में होने की जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी।
इसके बाद पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन की एक अदालत ने उन्हें प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी।
माल्या मार्च 2016 से भारत से फरार हो गया था और वह तब से ही यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है।