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बेंगलुरु कोर्ट का X-गूगल और मेटा को निर्देश, पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट ब्लॉक करें
बेंगलुरु कोर्ट से आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को मिली राहत

बेंगलुरु कोर्ट का X-गूगल और मेटा को निर्देश, पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट ब्लॉक करें

लेखन गजेंद्र
Jun 18, 2026
01:30 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक में बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण के बारे में प्रकाशित अपमानजनक पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 11 जून को पवन कल्याण की ओर से राम प्रसाद तल्लुरी द्वारा दायर याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया को निर्देश दिया कि वे कल्याण के लिए मानहानिकारक बयान, लेख, आरोप या वीडियो प्रकाशित, पुनर्प्रकाशित, प्रसारित, संचारित, अपलोड या प्रदर्शित न करें।

घटना

क्या है मामला?

तेलंगाना के जनवाड़ा में झील की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें कल्याण पर आरोप लगाने वाली पोस्ट प्रकाशित की जा रही है। इसे देखते हुए जनसेना पार्टी के प्रमुख कल्याण ने एक्स, गूगल, मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कल्याण इससे पहले निचली अदालत में पेश हुए थे, जिसने 10 जून को उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी और मानहानिकारक पोस्ट पर रोक लगा दी थी।

सुनवाई

24 जुलाई को होगी सुनवाई

इसके बाद भी कल्याण अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग करते हुए कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें मानहानिकारक सामग्री वाली कुछ URL और लिंक को स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने उनके दावों को सही पाया और अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कल्याण द्वारा पहचाने गए विशिष्ट URL और ऑनलाइन लिंक को शामिल कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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