कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को तमिलनाडु की याचिका पर करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार (17 अगस्त) को तमिलनाडु की एक जरूरी याचिका पर सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में तमिलनाडु ने कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग की है। कम बारिश के चलते तमिलनाडु का कहना है कि इस सूखे के साल में उसे अपने हिस्से का कावेरी जल नहीं मिल पा रहा है। राज्य का दावा है कि कर्नाटक समझौते के मुताबिक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता करेंगे।
तमिलनाडु का आरोप: कर्नाटक ने आदेश को अनदेखा किया
तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 29 जुलाई से रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के आधिकारिक आदेश को अनदेखा किया है, लेकिन सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा ही पानी छोड़ा है। तमिलनाडु ने यह भी बताया कि कर्नाटक के जलाशयों में अभी 77.537 टन मिट्रिक क्यूसेक पानी है, फिर भी इसमें से बहुत कम पानी साझा किया जा रहा है। राज्य चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, ताकि वह इस सूखे के मुश्किल दौर से बाहर आ सके।