सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रियंका त्यागी के स्थायी कमीशन पर पुनर्विचार का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमांडेंट प्रियंका त्यागी को कोस्ट गार्ड में परमानेंट कमीशन न देने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है। न्यायाधीशों ने इस फैसले को "मनमाना" करार दिया। उन्होंने कहा कि इतनी काबिल और समर्पित अधिकारी को नजरअंदाज करने के लिए 'महिलाओं के लिए सुविधाओं की कमी' को वजह बनाना अनुचित है।
प्रियंका त्यागी को परमानेंट कमीशन से किया गया इनकार
कमांडेंट त्यागी ने 17 साल तक देश की सेवा की है, जो कि निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा है। उनके पास लगभग 4,500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है और उन्हें 2 बार एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में डिटैचमेंट कमांडर के तौर पर चुना गया था।
इतने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद, उन्हें परमानेंट कमीशन से वंचित कर दिया गया। अदालत ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों को उचित पहचान मिलनी चाहिए। अदालत ने सरकार को इस मामले पर अपने रुख की समीक्षा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।