तमिलनाडु: छात्रा के रेप-हत्या मामले में दोषी को दोहरी मौत की सजा, 3 महीने में फैसला
क्या है खबर?
तमिलनाडु के तूतीकोरिन (थूथुकुडी)जिले में इस साल मार्च में एक 12वीं की छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में मात्र 3 महीने में फैसला आ गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने एक्स पर दी है। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी धर्म मुनीश्वरन को POCSO कोर्ट ने सोमवार को दोहरी मौत की सजा सुनाई है। मामले में 71 गवाहों के साथ जांच की गई थी।
बयान
मुख्यमंत्री विजय ने दी जानकारी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक्स पर बताया कि पिछले मार्च में, विलाथिकुलम की 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले में, POCSO कोर्ट ने आज आरोपी धर्म मुनीश्वरन को दोहरी मौत की सजा सुनाई है। CMO ने बताया कि इस मामले में, 71 गवाहों के साथ जांच और त्वरित सुनवाई की गई, और आरोपी धर्म मुनीश्वरन को अपराधों के लिए दोहरी मौत की सजा दी गई है।
फैसला
कम दिनों में मिले न्याय की सराहना
मात्र 56 से 75 दिनों में मामले की जांच पूरी होने और फैसला आने की सराहना हो रही है। महिला न्यायालय की विशेष लोक अभियोजक एलम्मल ने कहा, "हम कम समय में निष्पक्ष फैसला हासिल करने में सक्षम रहे क्योंकि मामले पर काम करने वाले सभी लोग जिम्मेदार थे।" घटना की CCTV फुटेज न होने के कारण 10 विशेष टीमों ने अन्य स्थानों पर लगे 98 CCTV फुटेज और टावर डंप विधि से 2,574 फोन नंबरों की जांच की थी।
घटना
क्या है मामला?
वेदनाथम गांव की 17 वर्षीय छात्रा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह 10 मार्च को घर के पास जंगल में शौच गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने खोजबीन शुरू की तो जंगल में उसका शव मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमॉर्टम में बलात्कार-हत्या की पुष्टि हुई। आरोपी मुनीश्वरन को 19 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। उसे पहले भी रेप और हत्या मामले में सजा हुई थी और जमानत पर था।