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फांसी से ही दी जाएगी सजा-ए-मौत, सुप्रीम कोर्ट में 'कम दर्दनाक विकल्प' वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा देने की तरीके को बदलने से फिलहाल इनकार कर दिया है

फांसी से ही दी जाएगी सजा-ए-मौत, सुप्रीम कोर्ट में 'कम दर्दनाक विकल्प' वाली याचिका खारिज

लेखन आबिद खान
Aug 18, 2026
01:09 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के जरिए मौत की सजा की जगह कम दर्दनाक तरीकों को अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने सुधार की गुंजाइश बनाए रखी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका को खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मामले की संवैधानिक समीक्षा नहीं हो सकती। दरअसल, याचिका में मांग की गई थी कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों के लिए फांसी के बजाय दूसरा तरीका अपनाया जाए।

कोर्ट

कोर्ट ने कहा- ठोस वैज्ञानिक सबूत मिलने पर दोबारा करेंगे विचार

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, "अगर केंद्र सरकार मौत की सजा देने के तरीके की व्यापक समीक्षा चाहती है और कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहती है, तो यह फैसला उसके रास्ते में नहीं आएगा। हमारा फैसला अंतिम नहीं है। अगर मौत की सजा के वैकल्पिक तरीकों के बारे में ठोस वैज्ञानिक सबूत पेश किए जाते हैं तो इस मामले पर फिर विचार किया जा सकता है।"

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