इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- साइबर अपराधों में पुलिस बिना नोटिस फ्रीज कर सकती हैं बैंक खाता
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इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि साइबर फ्रॉड के शक में पुलिस आपके बैंक खाते को फ्रीज कर सकती है। इसके लिए पुलिस को न तो पहले से कोई नोटिस देना होगा और न ही किसी अदालत के आदेश की ज़रूरत पड़ेगी। इस फैसले से अधिकारी तेज़ी से कार्रवाई कर पाएंगे और उस पैसे को सुरक्षित रख सकेंगे, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह किसी घोटाले का हिस्सा है।
बैंकों को ग्राहक को देनी होगी जानकारी
बैंकों को अभी भी आपको यह जानकारी देनी होगी कि आपका खाता कब फ्रीज किया गया है, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, केवल वही रकम ब्लॉक की जाएगी जो संदिग्ध साइबर फ्रॉड से जुड़ी है, आपका पूरा अकाउंट बैलेंस नहीं। इस नियम से यह फायदा होगा कि अगर आपको लगता है कि यह फ्रीज गलत तरीके से किया गया है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं और अपने खाते तक दोबारा पहुंच हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।