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    कंगना ने BMC से मांगा दो करोड़ रुपये का मुआवजा, हाईकोर्ट में दायर की संशोधित याचिका

    कंगना ने BMC से मांगा दो करोड़ रुपये का मुआवजा, हाईकोर्ट में दायर की संशोधित याचिका

    लेखन भारत शर्मा
    Sep 15, 2020
    07:20 pm

    क्या है खबर?

    बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ का मामला अभी शांत नहीं हुआ है।

    अभिनेत्री ने BMC पर अवैध रूप से ऑफिस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए उससे दो करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है।

    इसके लिए अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष संशोधित याचिका दायर की है। उन्होंने संशोधित याचिका में BMC पर ऑफिस में अवैध विध्वंस का आरोप लगाया है।

    पृष्ठभूमि

    BMC ने गत 9 सितंबर को गिरा दिया था ऑफिस का एक हिस्सा

    BMC ने गत 8 सितंबर को अभिनेत्री कंगना के बांद्रा के पाली हिल में स्थित बंगला नंबर पांच में मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस और घर के एक हिस्से को अवैध बताया था और महज 24 घंटे बाद यानी 9 सितंबर को उसे गिरा दिया था।

    मामले में कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन तब तक BMC कार्रवाई कर चुका था। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

    जानकारी

    हाईकोर्ट ने कंगना से 14 सितंबर तक मांगी थी संशोधित याचिका

    बता दें कि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना को 14 सितंबर तक संशोधित याचिका दायर करने तथा BMC को 18 सितंबर तक मामले में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इस पर कंगना ने सोमवार को संशोधित याचिका दायर कर दी थी।

    याचिका

    कंगना ने दायर की 92 पेज की संशोधित याचिका

    ई-टाइम्स के अनुसार कंगना ने पहले 29 पेज की याचिका दायर की थी, लेकिन सोमवार को उसे बढ़ाकर 96 पेज की कर दिया गया है।

    इसमें कहा गया है कि BMC ने उनके बंगले के 40 प्रतिशत हिस्से में 'अवैध विध्वंस' किया है। इससे उनके कीमती पेड़-पौधे, सोफा, दुर्लभ कलाकृतियां सहित अन्य कीमती सामान टूट गया।

    याचिका में BMC द्वारा किए गए 5 सितंबर को बंगले की जांच करने के दावे पर भी सवाल खड़ा किया गया है।

    आरोप

    कंगना ने लगाया BMC अधिकारियों के पूरी तैयारी के साथ पहुंचने का आरोप

    याचिका में कहा है कि BMC द्वारा भेजे गए नोटिस का वकील रिजवान सिद्दीकी ने 8 सितंबर को जवाब भी दिया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।

    इसके बाद 9 सितंबर को BMC अधिकारी और पुलिस सुबह ही तोड़फोड़ करने की पूरी तैयार के साथ बंगले के बाहर पहुंच गए थे।

    इसे उनके द्वारा सुबह 10:19 पर पर किए ट्वीट से पुष्ट किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि BMC पहले से ही तोड़फोड़ के लिए तैयार था।

    जानकारी

    BMC अधिकारियों ने कार्रवाई से पहले नहीं देखी याचिका की प्रति

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके वकील सिद्दीकी कार्रवाई के दिन सुबह BMC अधिकारियों के पास याचिका की प्रति लेकर गए थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और अधिकारियों ने दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई के बाद उसे देखा।

    रिकॉर्ड

    BMC के पास नहीं है जांच करने का कोई रिकॉर्ड

    कंगना ने याचिका में कहा कि BMC द्वारा 5 सितंबर को बंगले की जांच कर अवैध निर्माण का पता लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही उन्होंने हाईकोर्ट में इसे पेश किया है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि हाथ से लिखी गई पहली निरीक्षण रिपोर्ट में अनाधिकृत निर्माण जारी रखने की बात कही गई है और बताया कि वहां फर्नीचर और साज-सज्जा का काम चल रहा था, इसमें विरोधाभासा है।

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