
हाई कोर्ट का IIT छात्र के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश
क्या है खबर?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कब्र में दफन फैजान के शव को निकालकर कोलकाता लाया जाए और यहां दोबारा से उसका पोस्टमार्टम कराया जाए।
फैजान का शव पिछले साल 14 अक्टूबर को IIT खड़गपुर में छात्रावास के एक कमरे से मिला था। छात्र के परिवार ने इसे हत्या का मामला बताया था।
आदेश
क्या है मामला?
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, "शव को असम में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया गया है। फैजान के शव को खोदकर निकालने का आदेश दिया जाता है। मामले में जांच अधिकारी असम पुलिस के साथ समन्वय करेंगे। परिवार ने अनुमति दे दी है।"
असम निवासी फैजान IIT खड़गपुर में तृतीय वर्ष का छात्र था। उसकी मौत होने पर उसके पिता ने रैगिंग का मामला बताते हुए इसे हत्या बताया था, जबकि संस्थान इसे आत्महत्या कह रहा है।