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गुरमीत राम रहीम 16वीं बार आया जेल से बाहर, 30 दिन की पैरोल मिली
गुरमीत राम रहीम 16वीं बार आया जेल से बाहर

गुरमीत राम रहीम 16वीं बार आया जेल से बाहर, 30 दिन की पैरोल मिली

लेखन गजेंद्र
May 26, 2026
09:30 am

क्या है खबर?

रेप और हत्या के मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर हरियाणा सरकार मेहरबान है। उसे सोमवार को फिर 30 दिन की पैरोल मिली है। वह मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और काफिले की 4 गाड़ियों के साथ सिरसा डेरा के लिए रवाना हो गया। वर्ष 2020 के बाद वह 16वीं बार बाहर आया है। इससे पहले 4 जनवरी को गुरमीत 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था।

राहत

2017 के बाद से 405 दिन रहा बाहर

पिछली बार 40 दिन की पैरोल पर बाहर रहने के बाद गुरमीत 15 फरवरी को जेल पहुंचा था। उसने अपनी मां की बीमारी बताकर पैरोल ली थी। इस दौरान वह बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश और फिर बागपत के आश्रम में रहा था। वर्ष 2017 में सजा के बाद से वह पैरोल और फरलो के जरिए 405 दिन बाहर रहा है, जिससे हरियाणा सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। वह अपने जन्मदिन पर भी बाहर आता रहा है।

विकल्प

पैरोल का कोटा खत्म, अब फरलो का विकल्प

हिंदुस्तान के मुताबिक, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत जनवरी से दिसंबर तक किसी भी कैदी को 10 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है, जिसे 2 हफ्ते में ले सकते हैं। इस साल जनवरी में 40 दिन और अब 30 दिन की पैरोल के बाद उसके इस साल का पैरोल कोटा खत्म हो गया है। अब गुरमीत इस साल 3 हफ्तों की फरलो का फायदा ले सकता है। फरलो को टुकड़ों में नहीं ले सकते हैं।

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सजा

किस मामले में सजा काट रहा राम रहीम?

राम रहीम को सिरसा स्थित आश्रम में महिला शिष्याओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा मिली है। पंचकूला की विशेष CBI कोर्ट ने अगस्त, 2017 में उसे दोषी ठहराया था। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में उसे उम्रकैद हुई है। पत्रकार को 2002 में गोली मारी गई थी। मार्च में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत को बरी कर दिया है।

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