दिल्ली में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, नए नियम लागू
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार यातायात चालान प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध कर दिया है, जिससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के साथ सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि इसके लिए संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को लागू किया गया। नए ढांचे के तहत, चालान से बचना अब संभव नहीं होगा और सभी नागरिकों के लिए समय पर निपटान अनिवार्य होगा।
सख्ती
नियमों को किया सख्त
दिल्ली केंद्रीय आयोग के एक बयान में कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उल्लंघनकर्ता निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना चालान को चुनौती देने के लिए सीधे अदालतों में नहीं जा सकेंगे। आगे बताया कि एक वर्ष के भीतर 5 या अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। संशोधित नियमों के तहत उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
चालान
ऐसे जारी होगा चालान
अब चालान जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक हो जाएगी। पुलिस या अधिकृत अधिकारी चालान भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों के माध्यम से दर्ज किए गए उल्लंघनों के लिए ऑटोमैटिक रूप से चालान तैयार किए जाएंगे। E-चालान 3 दिनों के भीतर उल्लंघनकर्ताओं को उनके मोबाइल नंबरों पर भेज दिए जाएंगे और नोटिस की कागजी कॉपी 15 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा।
निपटान
ऐसे होगा चालान का निपटान
चालान जारी होने के बाद उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना अदा करने या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय होगा। इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करने पर चालान स्वीकार कर लिया जाएगा और भुगतान अगले 30 दिनों के भीतर करना होगा। अपील खारिज हो जाती है तो 30 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद अदालत में अपील की जा सकेगी।