दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 से पहले अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 22 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने शुक्रवार सुबह फैसला सुनाया।
फैसला
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के उपाय सबसे कम प्रतिबंधात्मक हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश असंगत है। बता दें कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिशों के बाद टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश पारित किया गया था। सरकार को चिंता थी कि टेलीग्राम का इस्तेमाल NEET-UG विवाद में शामिल संगठित नकल नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था।
दावा
टेलीग्राम ने क्या दावा किया?
टेलीग्राम ने कोर्ट में दावा किया कि उसने गैर-कानूनी NEET संबंधित सामग्री वाले 900 से अधिक लिंक को हटाकर सक्रिय उपाय लागू किए हैं। इसके तहत, प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी जानकारी से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग टूल का उपयोग किया जा रहा है। इस पर केंद्र ने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म की तकनीकी और वास्तुशिल्पीय विशेषताएं ऐसी हैं कि बॉट्स के जरिए स्वचालित खाते बनाना संभव है, जो निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के बिना संचार कर सकता है।
याचिका
टेलीग्राम ने केंद्र के फैसले पर उठाया था सवाल
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने केंद्र से मौखिक रूप से पूछा था कि क्या 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को केवल इसलिए अवरुद्ध किया जा सकता है क्योंकि NEET अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। टेलीग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पावेल ड्यूरोव ने भी एक बयान में कहा था कि केंद्र की कार्रवाई भारत में 15 करोड़ से अधिक आम टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं को दंडित करती है, न कि उन 'अंदरूनी लोगों' को जिन्होंने परीक्षा सामग्री लीक की थी।