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अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा खांसी का सिरप, नियमों में बदलाव
अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा खांसी का सिरप

अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा खांसी का सिरप, नियमों में बदलाव

लेखन गजेंद्र
Jun 16, 2026
11:42 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप सहित अन्य सिरप की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 1945 को संशोधित कर उसे अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को फार्मेसी से सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। अभी तक खांसी का सिरप किसी भी दवा की दुकान पर बिना डॉक्टर का पर्चा दिखाए मिल जाती है।

नियम

सुरक्षा के कारण फैसला

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि औषधि (5वां संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत औषधि नियम, 1945 के अनुसूची 'के' में मौजूद 'सिरप' शब्द को हटा दिया गया है। पहले अनुसूची 'के' के तहत कुछ दवाओं छूट मिलती थी, जिसमें एंटासिड, एंटीसेप्टिक और गर्भनिरोधक दवाएं शामिल थीं। इनको बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद सकते थे। इनको ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाएं कहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा के कारण यह फैसला लिया गया है।

आदेश

मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बच्चों की हुई थी मौत

पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान के सीकर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 20 से 24 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई थी। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अलर्ट जारी किया था।

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