इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान और उनके परिवार को राहत मिली, सजा पर रोक
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी प्रमाणपत्र मामले में राहत दी है।
कोर्ट ने आजम के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। साथ ही आजम को मिली 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है।
कोर्ट ने तंजीम और अब्दुल्ला की सजाओं पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। तीनों अभी अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
फैसला
जेल से बाहर आने को लेकर अभी संशय
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में रामपुर की विशेष कोर्ट ने आजम, तंजीम और अब्दुल्ला को पिछले साल अक्टूबर में 7-7 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
मामले में रामपुर सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आजम का परिवार हाई कोर्ट पहुंचा था।
हाई कोर्ट ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि, जमानत के बाद आजम का परिवार जेल से बाहर आएगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
विवाद
क्या है मामला?
2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने स्वार सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीता था। उनके विरोधी उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की कम उम्र को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
इसके बाद रामपुर से भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में अब्दुल्ला के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम और तंजीम को भी आरोपी बनाया था।