AAP विधायक सोम दत्त को छह महीने जेल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला
क्या है खबर?
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पुरानी दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोम दत्त को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
2015 विधानसभा चुनावों के समय के इस मामले में विधायक पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से एक लाख रुपये शिकायतकर्ता को मिलेंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने विधायक दत्त को जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और दंगे का दोषी माना था।
आइये, जानते हैं कि यह मामला क्या है।
मामला
पिटाई के दोष में मिली विधायक को सजा
शिकायतकर्ता संजीव राणा ने अपनी शिकायत में कहा था कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दत्त ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की थी।
राणा ने कहा कि चुनाव प्रचार के उनके घर पहुंचे दत्त के समर्थक लगातार उनके घर की डोर बेल बजा रहे थे।
जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो दत्त और उनके समर्थक उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले गए और बेसबॉल के बैट से उनकी पिटाई की। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई थी।
बचाव
विधायक ने अपने बचाव में रखे ये तर्क
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दत्त को 29 जून को दोषी ठहराया था। अदालत ने दत्त को फैसले को चुनौती देने के लिए जमानत दी थी।
आप विधायक ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि राजनीतिक कारणों के कारण उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।
दत्त ने कहा कि शिकायतकर्ता भाजपा का सदस्य है और वह आगामी चुनावों में उनकी टिकट कटवाना चाहता है।
हालांकि, राणा ने किसी पार्टी से जुड़े होने की बात को नकारा है।
जानकारी
एक सप्ताह में दो विधायकों को सजा
यह एक सप्ताह में दूसरा मामला है जब आम आदमी पार्टी के विधायक को सजा सुनाई गई है। दत्त से पहले कोंडली से विधायक मनोज कुमार को चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के दोष में तीन महीने की सजा मिली थी।
मामला
चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए मनोज
बीते महीने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आप विधायक मनोज कुमार को विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
हालांकि, इस फैसले को चुनौती देने के लिए उन्हें जमानत दे दी थी।
कोर्ट ने 4 जून को इस मामले में मनोज को दोषी करार दिया था। मनोज और उनके समर्थकों ने 2013 चुनावों के दौरान पोलिंग बूथ पर सरकारी अधिकारियों के साथ बदसलूकी की थी।