जुबीन गर्ग की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप, असम सरकार को भेजा नोटिस
क्या है खबर?
मशहूर गायक जुबीन गर्ग की आकस्मिक मौत का मामला अभी भी अनसुलझा है। ताजा अपडेट है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका पर असम सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें, श्यामकानु उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक थे, जिसमें शामिल होने गायक सिंगापुर पहुंचे थे। CID की विशेष जांच टीम ने गायक की हत्या और साजिश के आरोपों में उन्हें अक्टूबर, 2025 में गिरफ्तार किया था।
याचिका
श्यामकानु ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, श्यामकानु ने अपनी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 हफ्ते का समय दिया है और मामले की सुनवाई जुलाई, 2026 के आखिर में तय की है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The Supreme Court has issued notice to the Assam government on a bail plea filed by Shyam Kanu Mahanta, the event manager and chief organiser of the North East India Festival in Singapore, in connection with the case relating to singer Zubeen Garg’s death.
— ANI (@ANI) June 23, 2026
A Bench of Justices…
निधन
तैराकी करते समय चल गई थी जुबीन की जान
जुबीन का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर के लाजरस द्वीप के पास तैराकी करते समय आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी संदिग्ध मौत मामले की जांच CID द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आयोजक श्यामकानु और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा भी शामिल हैं। बता दें, जुबीन ने इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म 'गैंगस्टर' में 'या अली' गाने से खूब लोकप्रियता हासिल की थी।