PF निकालते समय TDS से बचने के लिए इन जानकारियों को जरूर भरें सही-सही
क्या है खबर?
अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं और आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तो अब एक नया नियम लागू हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत 'फॉर्म 121' भरकर आप TDS कटने से बच सकते हैं। अगर यह फॉर्म नहीं भरा गया, तो आपके PF से टैक्स कट सकता है। इससे आपको मिलने वाली राशि कम हो जाएगी, इसलिए समय पर सही प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी हो गया है।
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फॉर्म 121 में सही जानकारी भरना जरूरी
फॉर्म 121 भरते समय आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी सही-सही देनी होगी। इसमें आपकी अनुमानित सालाना आय, PAN नंबर और टैक्स देनदारी से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। यहां पर आपको यह भी बताना होगा कि पूरे साल में आपकी टैक्स लायबिलिटी शून्य है। फॉर्म के पार्ट A की सभी जानकारी बहुत ध्यान से भरनी चाहिए और उसे सही तरीके से साइन करना जरूरी है, तभी यह मान्य माना जाएगा।
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TDS से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
TDS से बचने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ तभी फॉर्म 121 भरें जब आपकी टैक्स देनदारी वास्तव में शून्य हो। गलत जानकारी देने पर बाद में परेशानी हो सकती है। फॉर्म समय पर जमा करना भी जरूरी है, ताकि प्रोसेस में देरी न हो। इसके अलावा, सभी डिटेल्स सही और अपडेटेड होनी चाहिए, जिससे कोई गलती न हो और आपका पैसा बिना टैक्स कटे सीधे आपके खाते में आ सके।
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EPFO के नियम और आगे की प्रक्रिया समझें
EPFO के अनुसार, हर जमा किए गए फॉर्म 121 को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इसके बाद सभी फॉर्म की जानकारी तय समय में इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अभी ऑनलाइन फाइलिंग पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, इसलिए फिजिकल फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे ट्रांजैक्शन से पहले फॉर्म जमा करें, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और कोई परेशानी न आए।