अब 12 महीने की नौकरी के बाद ही निकाल सकेंगे 75 फीसदी PF
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में भविष्य निधि (PF) निकासी के अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों से अब मुश्किल समय में PF का पैसा निकालना सदस्यों के लिए काफी आसान हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, अगर, आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने PF अकाउंट में जमा कुल रकम का 75 फीसदी तक निकाल सकते हैं।
इसके लिए अब आपको पहले की तरह सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, EPF से अग्रिम पैसा निकालने के लिए जो न्यूनतम मेंबरशिप अवधि थी, उसे भी अब घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। पहले कुछ मामलों में यह अवधि 7 साल तक हुआ करती थी।
निकासी श्रेणियों में हुई कटौती
EPFO ने अब निकासी श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर सिर्फ 3 कर दी है। इन श्रेणियों - पहली जरूरी जरूरतें जैसे इलाज, पढ़ाई या शादी के लिए पैसे निकालना, दूसरी आवास से जुड़ी जरूरतें, यानि नया घर खरीदना या पुराने घर की मरम्मत कराना और तीसरी श्रेणी में विशेष परिस्थितियां शामिल है, जहां आप कोई ठोस कारण बताए बिना भी 75 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
अगर, कोई सदस्य बेरोजगार हो जाता है तो वह अपने जमा फंड का 75 फीसदी हिस्सा तुरंत निकाल सकता है और बचा हुआ पैसा 12 महीने बाद निकाला जा सकता है।
मेडिकल इमरजेंसी में पैसा निकालने की कोई तय सीमा नहीं है, यानि जरूरत पड़ने पर आप कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं, वहीं पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसे निकालने की छूट है।