भारत में एक व्यक्ति कितने SIM रख सकता है? 24 अगस्त से बदल जाएगा नियम
क्या है खबर?
भारत सरकार मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा को लेकर नियमों का पालन अब और सख्ती से कराने जा रही है। PTI के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों को नया SIM जारी न करें। यह व्यवस्था 24 अगस्त से लागू होगी। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्राहकों के लिए यह सीमा छह कनेक्शन की है।
जांच
नया SIM लेने से पहले होगी जांच
नया मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहक को अपने नाम पर पहले से चल रहे सभी नंबरों की जानकारी देनी होगी।
इसमें दूसरे ऑपरेटर या दूसरे दूरसंचार क्षेत्र से लिए गए नंबर भी शामिल होंगे। टेलीकॉम कंपनियां नया SIM देने से पहले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शनों की जांच करेंगी।
इसके लिए सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड मिलाया जाएगा। अगर ग्राहक पहले ही तय सीमा तक पहुंच चुका है, तो कंपनी उसे नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं करेगी।
पहचान
डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी पहचान
सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से मिले ग्राहक रिकॉर्ड मौजूद हैं।
इनके जरिए कंपनियां पता लगा सकेंगी कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन पहले से हैं। 23 अगस्त से प्लेटफॉर्म पर सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों की पहचान के लिए तस्वीर आधारित सुविधा भी दिखाई जाएगी।
टेलीकॉम कंपनियों को इस व्यवस्था को अपने सिस्टम से जोड़ने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
अन्य
गलती से ज्यादा SIM जारी हुआ तो?
अगर तकनीकी बदलाव पूरे होने से पहले तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन जारी हो जाता है, तो सरकार ने इसके लिए अंतरिम व्यवस्था भी बनाई है।
ऐसे अतिरिक्त कनेक्शन को समस्या दूर होने तक एक दिन के लिए तुरंत निलंबित किया जा सकता है। यह कार्रवाई ग्राहक आवेदन फॉर्म में दी गई शर्तों के आधार पर होगी।
सरकार के अनुसार, इसका मकसद तय सीमा के भीतर मोबाइल कनेक्शन रखना और नियमों का सही तरीके से पालन कराना है।