
मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
क्या है खबर?
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका लखनऊ के वकील अशोक पांडेय ने दायर की है।
वकील पांडेय का कहना है कि आपराधिक मामले में जब तक लोक प्रतिनिधि बरी न हो, उसकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती और राहुल की दोषसिद्धि पर रोक है, वह बरी नहीं हुए हैं।
वकील ने याचिका में लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की।
दलील
वकील ने अपनी याचिका में क्या कहा?
NDTV के मुताबिक, पांडेय का कहना है कि अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत चली जाती है तो उसे तब तक बहाल नहीं कर सकते, जब तक ऊपरी कोर्ट उसे आरोपों से बरी न कर दे।
याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को सीट खाली होने की अधिसूचना जारी करने और वायनाड सीट पर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए।
विवाद
क्या है मामला?
मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी।
इसके बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।
बाद में राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहां कोर्ट ने 4 अगस्त को उनकी सजा पर रोक लगा दी और उसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।