Loading...
तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

लेखन गजेंद्र
Aug 20, 2026
01:08 pm

क्या है खबर?

तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले तेजपाल को गोवा में 2013 में एक कनिष्ठ महिला सहकर्मी से बलात्कार का दोषी ठहराया है और 10 साल की सजा सुनाई है। तेजपाल ने यह याचिका तब दायर की है, जब गोवा सरकार एक दिन पहले उसकी सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

याचिका

कोर्ट ने 4 सप्ताह में आत्मसमर्पण को कहा है

हाई कोर्ट ने तेजपाल को सजा सुनाने के बाद उन्हें 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके वकीलों के अनुरोध पर यह अवधि बढ़ाकर 4 सप्ताह कर दी गई है।

हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता से जिरह करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उससे लगभग 1,000 पन्नों के प्रश्न पूछे गए थे।

कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष ने महिला को परेशान, अपमानित और चरित्रहीन बताने का प्रयास किया।

याचिका

गोवा सरकार ने क्यों की है सजा बढ़ाने की अपीलय़

गोवा की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा तेजपाल को दी गई 10 साल की कठोर सजा को बढ़ाकर उसे आजीवन कारावास करने की मांग की।

याचिका में स्पष्ट कहा गया कि राज्य हाई कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के निर्णयों को दोबारा खोलने या चुनौती देने की इच्छा नहीं रखता है।

सरकार ने अपनी चुनौती पर कहा कि यह केवल सजा की मात्रा और सजाओं के एक साथ लागू होने के निर्देश तक सीमित है और 10 साल सजा अपर्याप्त है।

ADVERTISEMENT

सजा

क्या है बलात्कार का मामला?

वर्ष 2013 में गोवा के एक महंगे होटल की लिफ्ट में सहकर्मी ने तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद गोवा पुलिस ने FIR दर्ज कर तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया।

जुलाई 2014 में उनको जमानत मिल गई। तेजपाल के खिलाफ मुकदमा 2017 में शुरू हुआ और मई 2021 में, निचली अदालत ने तेजपाल को बरी कर दिया।

सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 6 अगस्त को 10 साल की सजा हुई।

ADVERTISEMENT