रोहिणी हत्याकांड: साक्षी के हत्यारे साहिल के खिलाफ पुलिस ने दाखिल किया 640 पन्नों का आरोपपत्र
क्या है खबर?
दिल्ली के रोहिणी के शाहाबाद डेरी इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग साक्षी की निर्मम हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है।
रोहिणी कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A, 509 और SC-ST कानून जोड़ा है।
कुल 14 जैविक, एक रसायनिक, 4 भौतिक और साइबर सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, जिनसे जांच में मदद मिली।
आरोपपत्र
क्या है मामला?
आरोपपत्र के मुताबिक, साहिल और साक्षी दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। वारदात से एक दिन पहले 27 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद 28 मई को जब साक्षी सामुदायिक शौचालक की तरफ जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी।
साहिल ने साक्षी पर 16 बार चाकू से और 5 बार पत्थर से वार किया था। वारदात के बाद फरार आरोपी बुलंदशहर से पकड़ा गया था।