BRS नेता के कविता को जेल में ही रहना होगा, जमानत पर 2 मई को फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को एक बार फिर निराश होना पड़ा और उन्हें सोमवार को जमानत नहीं मिली।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 2 मई को अपना फैसला सुनाएगा।
तब तक तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को जेल में रहना होगा।
सुनवाई
CBI के मामले में हुई थी सुनवाई
कविता प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 6 अप्रैल को पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को साजिश में शामिल होने के आरोप में उनको जेल से ही गिरफ्तार किया था।
कवित की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई की और CBI को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब मांगा था।
मामले में ED मनी लॉन्ड्रिंग और CBI भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
जमानत
लोकसभा चुनाव को लेकर मांगी थी जमानत
भ्रष्टाचार के मामले में कविता ने कोर्ट से लोकसभा चुनाव को लेकर जमानत मांगी थी। उनका कहना था कि वह पार्टी की ओर से चुनाव में स्टार प्रचारक हैं।
उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित होने के कारण उन्होंने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा को लेकर जमानत मांगी थी।
बता दें कि ED ने कविता को कई छापेमारी के बाद 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।