'जेलर 2' की बिना इजाजत ऑनलाइन रिलीज पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई रोक
क्या है खबर?
मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'जेलर 2' को बिना इजाजत ऑनलाइन रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म बनाने वाली कंपनी 'सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड' की याचिका के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया। यह आदेश निर्माताओं के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए वेबसाइटों और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म पर फिल्म के बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक लगाता है।
आदेश
क्या रहा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला?
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बालाजी ने इस मामले पर अंतरिम रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि मंगलवार तक आदेश की वेब कॉपी जारी की जाए।
इससे प्रोड्यूसर 15 अक्टूबर को फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले सर्विस प्रोवाइडर्स को सूचित कर सकेंगे कि इसे बिना इजाजत ऑनलाइन रिलीज करना प्रबंधित है।
यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब फिल्म के रिलीज होने में 2 दिन का समय बचा है।
जरूरत
क्यों अहम है यह आदेश?
सन टीवी नेटवर्क के वकील राहुल बालाजी ने आदेश की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि फिल्मों के पायरेटेड संस्करण अक्सर रिलीज के 30 मिनट के अंदर ही डिजिटल प्लेटफार्म पर आ जाते हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि अनधिकारिक वितरण को रोकने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों, केबल टेलीविजन ऑपरेटरों और अन्य मध्यस्थों को आदेश की जानकारी दी जानी चाहिए।
प्रोडक्शन हाउस ने कॉपीराइट उल्लंघन के संदेह वाले अज्ञात व्यक्तियों-संस्थाओं से सुरक्षा के लिए 'जॉन डो' मुकदमा दायर किया।