दिवाली से पहले किन राज्यों में पटाखों पर लगा प्रतिबंध?
क्या है खबर?
दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इसे देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दरअसल, राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के चलते हालात गंभीर हो जाते हैं और लोगों को सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं।
आइये जानते हैं कि किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखों पर पाबंदी लगाई है।
पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली
दिल्ली में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और खरीद पर पूर्ण रोक रहेगी।
दिल्ली सरकार ने इस साल 1 जनवरी, 2023 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। पिछले साल भी यहां पटाखों पर पूर्ण पाबंदी रही थी।
सितंबर में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए पटाखों पर रोक लगाई जा रही है।
पटाखों पर प्रतिबंध
पंजाब
पंजाब में दिवाली के मौके पर शाम 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है।
राज्य सरकार ने कहा है कि पंजाब में केवल ग्रीन पटाखे (ऐसे पटाखे जिनमें बेरियम साल्ट, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, स्ट्रोनियम और क्रोमेट आदि नहीं होता) ही बेचे जा सकते हैं।
प्रकाश पर्व पर राज्य में शाम 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक और क्रिसमस और नव वर्ष की संध्या पर 35-35 मिनट पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है।
पटाखों पर प्रतिबंध
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में धुआं फैलाने वाले पटाखों पर रोक रहेगी। काली पूजा और दिवाली के मौके पर लोग केवल ग्रीन पटाखे जला सकेंगे।
मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही आयात किए और बेचे जा सकेंगे। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस को आदेश दिया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि आगामी त्योहारों के दौरान केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं।
पटाखों का इस्तेमाल
तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार ने कम प्रदूषण और आवाज करने वाले पटाखे चलाने की इजाजत दी है। वहीं दिवाली पर केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 से 8 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे।
पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि केवल ऐसे पटाखे बनाने, बेचे जाने और इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जो 125 डेसिबल से कम शोर करते हैं। राज्य में चीनी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
पटाखों पर प्रतिबंध
हरियाणा
दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इनके अलावा बाकी सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ी रोक लागू रहेगी।
हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो यहां दिवाली के मौके पर रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत है। प्रकाश पर्व पर लोग शाम 4-5 और रात 9-10 तक पटाखे जला सकेंगे।