मध्य प्रदेश: भिंड में 2 बच्चों से संबंधित नियम तोड़ने पर शिक्षक बर्खास्त
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक शिक्षक को नियुक्ति के समय अपने 3 बच्चों की जानकारी छिपाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
इंडिया टुडे के मुताबिक, अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सरकार के 2 बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है।
सेवा समाप्ति का आदेश संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा 2 अगस्त को एक शिकायत के बाद हुई जांच के आधार पर जारी किया गया है।
कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश
रिपोर्ट के मुताबिक, सेवा समाप्ति के आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की जांच के दौरान शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ शिकायत सही पाई गई।
इसमें बताया गया है कि शिक्षक ने सरकार को गलत जानकारी दी और अपने तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी छिपाई। आदेश में DEO को शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है।
पुलिस मामले में जांच कर रही है।
आदेश
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा की इस साल मार्च में अमायन के CM राइज स्कूल में शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग को 2 बच्चों के नियम के उल्लंघन की शिकायत मिली थी।
स्कूल के प्रधानाचार्य टीकम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के आदेश के अनुसार, 26 जनवरी, 2001 के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के 3 बच्चे नहीं होने चाहिए।