तमिलनाडु: दिवाली पर आतिशबाजी का समय तय, जानें कितने बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे
क्या है खबर?
तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दिवाली के दौरान लोगों को निर्धारित समय के अंदर पटाखे फोड़ने की सलाह दी है।
एडवाइजरी के मुताबिक, तमिलनाडु में सुबह 6ः00 से 7ः00 बजे तक और शाम 7ः00 बजे से 8ः00 बजे तक 1-1 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत है।
आदेश
प्रदूषण बोर्ड ने एडवाइजरी में और क्या-क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का अनुरोध किया है और कम वायु और ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ने को कहा है।
साथ ही स्थानीय कल्याण संघों के जरिए जिला प्रशासन या स्थानीय निकायों की अनुमति से आतिशबाजी के लिए एक सामान्य क्षेत्र चुनने को कहा है और प्रतिबंधित जगह पर आतिशबाजी करने से मना किया गया है।
फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सभी राज्यों पर पटाखों से संबंधित नियम लागू होने की बात
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों से संबंधित आदेश केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों में लागू होते हैं।
उसने पटाखों में ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करने से मना किया, जो अधिक वायु और ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ राजस्थान के उदयपुर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा।