सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
क्या है खबर?
भाजपा नेता और टिक-टॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (GCZMA) की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
रेस्टोरेंट संचालक ने सुप्रीम कोर्ट से तोड़फोड़ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक को वहां कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित न करने का भी आदेश दिया है।
चर्चा
सोनाली की मौत के बाद सुर्खियों में आया कर्लीज रेस्टोरेंट
कर्लीज रेस्टोरेंट उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। 22 अगस्त को सोनाली ने इसी रेस्टोरेंट में पार्टी की थी और वहीं उनके दोस्तों ने ड्रग्स की ओवरडोज दी थी। बाद में देर रात उनकी मौत हो गई।
उसके बाद से ही यह रेस्टोरेंट सुर्खियों में हैं और गोवा सरकार इस पर नजरें गढ़ाए हुए है।
इससे पहले साल 2008 में भी एक ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट कीलिंग की मौत होने को लेकर यह रेस्टोरेंट चर्चा में आया था।
कार्रवाई
रेस्टोरेंट में क्यों की जा रही है तोड़फोड़ की कार्रवाई?
GCZMA ने साल 2016 में कर्लीज रेस्टोरेंट को कॉस्टल रेगुलेशन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था।
इसको लेकर रेस्टोरेंट संचालक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की थी, लेकिन अब NGT ने भी उसे दोषी मानते हुए GCZMA का आदेश बरकरार रखा है।
इसको लेकर GCZMA के अधिकारियों ने सुबह मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की थी।
बयान
अधिकारियों ने क्या कहा?
एक अधिकारी ने कहा, "जिला प्रशासन का दस्ता अंजुना पुलिस के साथ GCZMA मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 'नो डेवलपमेंट जोन' में बने रेस्टोरेंट को गिराने के लिए सुबह करीब 7:30 बजे समुद्र तट पर पहुंचा था।"
उन्होंने कहा, "रेस्टोरेंट मालिक ने मामले से जुड़ी याचिका के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देकर कार्रवाई रोकने की मांग की थी। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ को फिलहाल के लिए रोक दिया है।"
याचिका
रेस्टोरेंट संचालक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
NGT के आदेश के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तोड़फोड़ के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। संचालक की ओर से याचिका में कहा गया है कि NGT ने बिना उसे कोई मौका दिए ही सीधे तोड़फोड़ का आदेश दे दिए, जो कानून के हिसाब से पूरी तरह गलत है।
उन्होंने कहा कि उसके पास निर्माण की वैधता के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में कार्रवाई रोकी जानी चाहिए।
सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तोड़फोड़ पर रोक
मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए रेस्टोरेंट में तोड़फोन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट से जुडे़ सभी दस्तावेज और तस्वीरें तलब किए हैं। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में फिलहाल व्यावसायिक गतिविधि न करने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
कार्रवाई
सोनाली की कथित हत्या मामले में पांच गिरफ्तार
सोनाली की कथित हत्या के मामले में गोवा पुलिस ने कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक, उसके दो साथियों और दो ड्रग तस्करों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
कर्लीज के मालिक एडविन नून्स से पूछताछ के बाद पुलिस ने 27 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने पहले कहा था कि फोगाट की मौत नशीले पदार्थों के प्रभाव में हो सकती है। उनके दो सहयोगियों ने पार्टी के दौरान पानी में ड्रग्स मिलाकर उन्हें जबरन पिलाया था।