तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ED करेगा हिरासत में पूछताछ
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए सोमवार को उनकी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंत्री बालाजी से हिरासत में पूछताछ की मंजूरी दी है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने पुलिस हिरासत शुरुआती 15 दिन की रिमांड अवधि से आगे बढ़ाने के मामले को बड़ी पीठ को भेजा है।
सुनवाई
क्या है मामला?
तमिलनाडु सरकार में मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता बालाजी नौकरी के बदले नकदी मामले से जुडे़ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।
बालाजी और उनकी पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।
बालाजी अब भी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि, उनके पास कोई विभाग नहीं है।