कोरोना वायरस: राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान
क्या है खबर?
कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यही कारण है कि अब राज्य सरकारों ने पाबंदियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है।
राजस्थान सरकार ने रविवार को 10,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी है।
इसी तरह बिहार सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू और 15 मई तक स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है।
हालात
राजस्थान और बिहार में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
राजस्थान में रविवार को संक्रमण के 10,262 नए मामले आए और 42 लोगों की मौत हुई।
इसके साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,14,617 पर पहुंच गई। इनमें से 3,151 की मौत हो गई और 67,135 सक्रिय मामले हैं।
इसी तरह बिहार में 8,690 नए मामले सामने आए और 27 लोगों की मौत हुई है।
संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,24,117 पर पहुंच गई है। इनमें से 1,749 की मौत हो गई और वर्तमान में 44,701 सक्रिय मामले हैं।
कदम
राजस्थान सरकार ने 3 मई तक लागू किया 'अनुशासन पखवाड़ा'
राजस्थान में बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक आयोजित की थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया है। सरकार ने इस पाबंदी को 'अनुशासन पखवाड़ा' नाम दिया है।
हालांकि, सरकार ने आवश्यक सेवाओं के संचालन की अनुमति दी है, लेकिन कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने को कहा है।
जानकारी
सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होना था सप्ताहांत लॉकडाउन
बता दें इससे पहले राजस्थान सरकार ने बुधवार को शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके खत्म होने से पहले सरकार ने आवश्यक बैठक कर इन पाबंदियों को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया।
पाबंदी
राजस्थान में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
राजस्थान में अनुशासन पखवाड़ा में जिला प्रशासन, गृह विभाग, पुलिस, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं और केंद्र सरकार के आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों के अलावा अन्य सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे।
इसके अलावा इस दौरान बैंकिंग सेवा और सभी ATM चालू रहेंगे।
समय
किराना और फल-सब्जी की दुकानों का यह रहेगा समय
अनुशासन पखवाड़े में डेयरी की दुकानें, किराना स्टोर और मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी। फल, सब्जियां और किराना दुकानदार शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे।
इसी तरह मोबाइल वैन, ठेले पर बेची जा रही फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ शाम 7 बजे तक बेचे जा सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट संचालक रात 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ठेलों पर खाद्य पदार्थ परोसने पर रोक होगी। इसके अलावा राज्य में राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
अन्य
बस, ट्रेन और हवाई यात्रा की रहेगी अनुमति
अनुशासन पखवाड़े में लोग वैद्य टिकट दिखाकर बस, ट्रेन और हवाई यात्रा कर सकेंगे। पहचान पत्र और पंजीयन दस्तावेज के आधार पर वैक्सीन लगवाने जा सकेंगे।
इसी तरह सरकार ने राजस्थान में प्रवेश कर रहे लोगों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है।
बिना निगेटिव रिपोर्ट के लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उपचार के लिए जाने वालों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर ही अनुमति दी जाएगी।
बिहार
बिहार के सभी जिलों में लगाया नाइट कर्फ्यू
बिहार में बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेंक्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक करने के बाद राज्य में कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय किया है। कंटेनमेंट जोन शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर बनाए जाएंगे।
इसी तरह सभी जिलों में प्रतिदिन रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी तरह आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।
स्कूल-कॉलेज
बिहार में 15 मई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
इसी तरह राज्य में 15 मई तक कोई परीक्षा नहीं होगी, सभी सिनेमा हॉल और स्टेडियम बंद रहेंगे। किराना दुकान, मंडी, मांस-मछली दुकान, सब्जी दुकान शाम 6 बजे बंद होंगी, रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना नहीं खिलाया जा सकेगा और वह होम डिलिवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।
जानकारी
शादियों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति
बिहार सरकार ने राज्य में होने वाले शादियों में मेहमानों की संख्या 100 निर्धारित कर दी है। इसी तरह अंतिम संस्कारों में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।