उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी की बहू निकहत चित्रकूट जेल से रिहा, 6 महीने कैद रहीं
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो गुरुवार देर शाम चित्रकूट की रगौली जेल से जमानत पर रिहा हो गईं।
निकहत को जेल में बंद विधायक पति से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने के आरोप में 6 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। जेल में 10 फरवरी को प्रशासन की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ था।
निकहत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत दी गई है।
राहत
बच्चे को देखते हुए मिली जमानत
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास की पत्नी निकहत को 11 अगस्त को जमानत दी थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने निकहत को राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता महिला और एक बच्चे की मां है।
कोर्ट ने निकहत को शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से उचित आदेश मिलने के बाद ही पति से जेल में मिलने की इजाजत होगी।
सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
बता दें कि निकहत बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि 10 फरवरी को चित्रकूट जिला जेल में पति अब्बास से मिलने के दौरान प्रशासन की छापेमारी में निकहत के पास से मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा और अन्य सामान मिले थे।