लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ाई
क्या है खबर?
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है।
इससे पहले कोर्ट ने 11 जुलाई तक मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई थी। कोर्ट ने जनवरी में जमानत मंजूर करते हुए शर्त रखी थी कि इस दौरान आरोपी मिश्रा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा कोर्ट को अपने ठिकाने के बारे में सूचित करेंगे।
जमानत
क्या है मामला?
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान किसानों पर SUV चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी।
आरोप है कि SUV में आशीष मिश्रा बैठे थे। मामले में उत्तर प्रदेश विशेष जांच दल (SIT) ने स्थानीय कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।