व्हीलचेयर न मिलने पर बुजुर्ग यात्री की मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना
क्या है खबर?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई के हवाई अड्डे पर बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध न करा पाने को लेकर एयर इंडिया पर कार्रवाई की है।
DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और आगे ऐसी घटना न दोहराने को लेकर सख्त चेतावनी दी है।
80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को टर्मिनल तक पहुंचने के लिए व्हीलचेयर नहीं मिली थी, जिसके कारण उनको चलना पड़ा और उनकी मौत हो गई थी।
घटना
क्या है पूरा मामला?
भारतीय मूल के अमेरिकी पासपोर्ट धारक बुजुर्ग 11 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-116 से न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी और 12 फरवरी दोपहर 2ः10 बजे मुंबई पहुंचे।
बुजुर्ग दंपति ने टिकट बुकिंग के समय ही व्हीलचेयर मांगी थी, लेकिन जब हवाई अड्डे पर उतरे तो बुजुर्ग दंपति में सिर्फ एक को व्हीलचेयर मिली।
ऐसे में बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बैठाया और खुद उनके पीछे पैदल-पैदल चले थे।
दुखद
1.5 किलोमीटर पैदल चले थे बुजुर्ग
बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ विमान से उतरकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बने टर्मिनल के इमिग्रेशन काउंटर तक पैदल गए थे, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े।
उन्हें हवाई अड्डे पर प्राथमिक उपचार के बाद नानावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।
घटना के बाद एयर इंडिया ने अपनी सफाई दी थी और कहा था कि उन्होंने व्हीलचेयर आने तक बुजुर्ग दंपति को इंतजार करने को कहा था, लेकिन वे पैदल चल दिए।