CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी से मुलाकात के अनुरोध को नामंजूर किया, जानिए क्या कारण बताया
क्या है खबर?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सोमवार को मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया है। राहुल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का अनुरोध किया था। लाइव लॉ के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक ईमेल के जवाब में, CJI ने कहा कि ऐसी मीटिंग सही नहीं होगी क्योंकि संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
मुलाकात
CJI की ओर से क्या कहा गया?
रिपोर्ट के मुताबिक, CJI ने बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जो मुद्दे बैठक में उठाए जाने हैं, वो पहले से कोर्ट में विचाराधीन हैं।
CJI ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के कामकाज में दखल देने की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि नेता मेमोरेंडम देना चाहते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ऐसे मामलों पर निर्देश नहीं दे सकता।
हालांकि, उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाने को आजाद हैं।
मामला
विपक्षी नेताओं संग मार्च करने वाले हैं राहुल
रविवार सुबह राहुल ने घोषणा की कि विपक्षी दल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे और CJI को एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें SIR को वापस लेने और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी घोषणा की और कहा कि CJI के साथ बैठक सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच तय है।
राहुल ने भी रविवार को वीडियो जारी कर सभी से मार्च में शामिल होने की अपील की थी।
सुनवाई
CJI के पास लंबित हैं कई मामले
CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मई 2026 में, SIR करने के लिए चुनाव आयोग की पावर की वैधता को सही ठहराया था।
CJI की पीठ के पास CEC के अलग-अलग फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी हैं, जिसमें CEC पर दूसरे चुनाव आयुक्तों मंजूरी के बिना कई फैसले लेने के आरोप हैं।
एक दिन पहले दिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों, नेताओं और घटना रिपोर्ट करने वाले मीडियाकर्मियों को हिरासत में लिया गया था।