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CJI सूर्यकांत ने SIR विवाद पर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी
CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी

CJI सूर्यकांत ने SIR विवाद पर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी

लेखन गजेंद्र
Oct 05, 2026
02:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोजन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ी बात कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा उपयोग किए गए संशोधित फॉर्म-6 के किसी संस्करण को कभी भी मंजूरी नहीं दी है। CJI की इस टिप्पणी से चुनाव आयोग का दावा सवालों के घेरे में आ गया है।

सुनवाई

CJI ने क्या कहा?

CJI सूर्यकांत ने फॉर्म-6 को लेकर उठ रहे सवालों पर इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा, "फॉर्म-6 में किए गए किसी भी संशोधन को हमने मंजूरी नहीं दी है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। जब ​​रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम यह देखना चाहेंगे कि किसने संशोधन किया है।"

CJI सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह प्रपत्र में किए बदलावों का पता लगाने के लिए अभिलेखों की जांच करेगा।

दावा

चुनाव आयोग ने किया था झूठा दावा?

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि संशोधित फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है।

आयोग ने कहा था, "SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। गैर-SIR अवधि के लिए, नियम (मतदाता सूची पंजीकरण 1960) के अनुसार लागू होने वाले फॉर्मों का उपयोग किया जाएगा।"

चुनाव आयोग का यह दावा कोर्ट में झूठा माना जा रहा है, जिससे मामला पेंचीदा हो गया है।

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बदलाव

फॉर्म-6 में क्या किया गया है बदलाव?

SIR के लागू होने के बाद से ही फॉर्म-6 विवादों का केंद्र रहा है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम-13 मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने के लिए फॉर्म-6 का उपयोग करता था।

अब जो संशोधित फॉर्म जारी किया गया है, वह अतिरिक्त घोषणा है जिसे मतदाताओं को अनिवार्य रूप से भरना है।

संशोधित फॉर्म में नए मतदाता को यह बताना होगा कि क्या उनका या उनके माता-पिता का नाम पिछले SIR में दर्ज था।

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