आंध्र प्रदेश: पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से 3 मामलों में अग्रिम जमानत मिली
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को आंध्र हाई कोर्ट ने बुधवार को 3 मामलों में अग्रिम जमानत दे दी। इंडिया टुडे के मुताबिक, कोर्ट ने नायडू को इनर रिंग रोड (IRR) मामले, उत्पाद शुल्क नीति मामले और रेत खनन मामले में राहत दी है। पिछले साल नवंबर में हाई कोर्ट ने उनको कौशल विकास घोटाला मामले में जमानत दी थी। इससे पहले अक्टूबर में उनको 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी।
10 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जेल में बंद रहे थे नायडू
आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले में अपराध जांच विभाग (CID) ने 9 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। वह 10 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक राजमुंदरी केंद्रीय जेल में बंद रहे थे। 31 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 नवंबर को उनको स्थायी जमानत दे दी। इससे पहले वह चिकित्सा आधार पर सशर्त जमानत पर थे।
क्या है कौशल विकास घोटाला मामला?
ये मामला राज्य कौशल विकास निगम (APSSDC) की स्थापना से जुड़ा है। आरोप है कि इसकी निविदा प्रक्रिया मानकों का पालन किए बिना शुरू की गई और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई। CID का आरोप है कि नायडू घोटाले के मुख्य षडयंत्रकारी हैं और इससे आंध्र प्रदेश सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में हाई कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर चुका है।