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राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, किस शर्त पर टली जेल जाने की नौबत?
राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, किस शर्त पर टली जेल जाने की नौबत?

Oct 07, 2026
12:56 pm

क्या है खबर?

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम राहत देते हुए बकाया राशि चुकाने के लिए उनकी पैतृक संपत्ति बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इससे पहले अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजपाल को 1.15 करोड़ रुपये तुरंत जमा कराने का निर्देश दिया था और बाकी 85 लाख रुपये चुकाने के लिए समय दिया था। अब कोर्ट की मंजूरी के बाद राजपाल अपनी पुश्तैनी जायदाद बेचकर बकाया कर्ज का भुगतान करेंगे।

मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 की फिल्म के कर्ज से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव का पैतृक संपत्ति बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जज जोयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने यादव द्वारा 2 करोड़ रुपये के तुरंत भुगतान के इंतजाम को संज्ञान में लिया।

इसके तहत राजपाल ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए, जबकि बाकी 85 लाख रुपये संपत्ति का खरीदार 12 अक्टूबर तक जमा करेगा।

राहत

राजपाल यादव को सशर्त राहत

कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल को बड़ी राहत देते हुए 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट तुरंत जमा करने का आदेश दिया।

बाकी बचे 85 लाख रुपये के भुगतान के लिए उनकी पैतृक संपत्ति का खरीदार अनंत प्रकाश यादव खुद कोर्ट में मौजूद रहा।

खरीदार द्वारा 12 अक्टूबर सानी सोमवार तक ये रकम ड्राफ्ट के जरिए जमा कराने की सहमति जताने पर कोर्ट ने राजपाल को शर्तों के तहत दिन-प्रतिदिन के आधार पर राहत देने का फैसला किया।

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विवाद

फिल्म के 5 करोड़ कर्ज से जुड़ा है राजपाल यादव का विवाद

बता दें कि ये याचिका राजपाल और उनकी पत्नी द्वारा 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स से लिए गए 5 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ी है।

समय पर फिल्म न बनने पर हुए चौथे समझौते के तहत राजपाल ने पुराने 8 चेक लौटाकर 10-10 करोड़ के 4 नए चेक दिए। पुराने चेक बाउंस होने पर सेशन कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल सुनाई, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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