इमरान खान को मिले नोटिस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले- जाकर अमेरिका में करो प्रदर्शन
क्या है खबर?
मुंबई में 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने पर अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। अमेरिका की नागरिकता और OCI कार्डधारक इमरान खान को मिले इस नोटिस का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि यदि वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चुने हुए देश अमेरिका वापस जाकर ऐसा करना चाहिए।
बयान
पासपोर्ट और वोट का अधिकार सिर्फ असली नागरिकों को- जेठमलानी
पूर्व भाजपा राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों की देश के प्रति उस तरह की निष्ठा नहीं होती जैसी एक नागरिक की होती है।
उन्होंने कहा कि भले ही उनके मन में देश के प्रति भावनाएं हों, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार नहीं की है। जेठमलानी ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार केवल भारत के असली नागरिकों को ही मिलता है।
दो टूक
"कानून मानो या अपने देश जाओ"
जेठमलानी ने स्पष्ट किया कि OCI कार्ड, टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा जैसी सुविधाएं देश के कानूनों का पालन करने की शर्त पर मिलती हैं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना है, भारत के खिलाफ अपने चुने हुए देश अमेरिका में जाकर करे।
जेठमलानी ने सवाल उठाया कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, ये तय करने वाले वे कौन होते हैं और जब ये नियम लागू हैं तो उन्हें यहां धरने-प्रदर्शनों में शामिल नहीं होना चाहिए।
आदेश
इमरान को देश छोड़ने का फरमान
आमिर खान के भांजे इमरान को भारत छोड़ने का आदेश मिला है। ये कार्रवाई विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत की गई है, जो सरकार को किसी विदेशी नागरिक पर पाबंदी लगाने या उसे देश से बाहर भेजने की ताकत देती है।
वकील महेश जेठमलानी ने साफ कहा कि विदेशी नागरिक होने की वजह से इमरान को भारत में किसी भी तरह का विरोध-प्रदर्शन या धरना देने का कोई हक नहीं है।