भारत छोड़ो नोटिस के खिलाफ इमरान खान की याचिका पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा भारत छोड़ो नोटिस जारी करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में उनकी याचिका पर कोर्ट ने सहमति जताई और मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। बता दें कि अभिनेता के वकील ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया था।
तर्क
इस हफ्ते सुनावाई करने का किया गया अनुरोध
बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने तर्क दिया कि इमरान को FRRO द्वारा 'भारत छोड़ो' नोटिस सिर्फ इसलिए जारी किया गया, क्योंकि वह एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार को याचिका की एक प्रति दी जा चुकी है और मामले में 21 अक्टूबर की सुनवाई करने अनुरोध किया।
हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को करने का फैसला किया है।
मामला
नोटिस के जरिए इमरान पर लगा ये आरोप
इमरान के खिलाफ ये नोटिस 10 अक्टूबर के मामले को लेकर जारी हुआ, जब वह मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे।
यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था।
नोटिस में अभिनेता को अमेरिकी नागरिक बताते हुए आव्रजन कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही, उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया है।