'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे इमरान खान, लगाई तुरंत रोक की गुहार
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के उस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता जुल्फीकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक के माध्यम से दायर इस याचिका पर सोमवार को जल्द सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष उल्लेख किया जाएगा। इमरान ने इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने और इसे रद्द करने की अपील की है।
याचिका
FRRO नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
ये कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी हिरासत के बाद हुई है, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
इमरान की याचिका में भारत छोड़ने के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने न तो किसी उल्लंघन का स्पष्ट कारण बताया और ना ही उनके OCI कार्डधारक होने के अधिकार पर ध्यान दिया।
नोटिस
बिना जांच और सुनवाई के थमाया देश छोड़ने का नोटिस?
नोटिस में इमरान को अमेरिकी नागरिक बताते हुए आव्रजन कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और समय पर देश न छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इमरान की याचिका में कहा गया है कि उन्हें बिना किसी पूर्व जांच, कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का मौका दिए 14 दिनों में भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया गया।
अधिकारियों ने उनके OCI कार्डधारक होने के आजीवन रहने के अधिकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।