केंद्र सरकार ने 3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटाया, अब ये कहलाएगी योजना
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिव्यांग पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है और 3 पेंशन योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। अब 3 पेंशन योजनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह केवल 'प्रधानमंत्री' का इस्तेमाल किया जाएगा।
योजना
ये बदले गए नाम
मंत्रिमंडल ने NSAP को अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की जगह प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की जगह नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कर दिया है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना की जगह नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया है।
इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है।
पेंशन
दिव्यांगता पेंशन में ये किया बदलाव
केंद्र ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को अब जन्म से दिव्यांग लोगों के लिए कर दिया है। यानी दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु मानदंड अब जन्म से होगा।
इसके तहत 0-79 वर्ष आयु के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये पेंशन होगी।
योजना के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 80 की जगह 40 प्रतिशत किया है। वृद्ध और विधवाओं की पेंशन योजनाएं में बदलाव नहीं है।
बोनस
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस
मंत्रिमंडल ने 11.40 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए 2009.61 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के भुगतान को मंजूरी दी है।
रेल कर्मियों को यह बोनस दुर्गा पूजा-दशहरा से पहले होता है। इस वर्ष भी 11.40 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर करीब 17,951 रुपये बोनस मिलेगा।
इसमें ट्रैक मेंटेनेंस कर्मी, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन-सहायक, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और 'सी' ग्रुप स्टाफ शामिल हैं।
ट्विटर पोस्ट
पेंशन योजना की जानकारी
▪️ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (#NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 14, 2026
▪️ योजना और इसकी उप-योजनाओं के नाम बदले जाएंगे।
▪️ दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए पात्रता… pic.twitter.com/V6U4OGZRS5