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दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने के मामले में रिपोर्ट मांगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने के मामले में रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने के मामले में रिपोर्ट मांगी

लेखन गजेंद्र
Oct 08, 2026
02:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को पिछले दिनों आम आदमी पार्टी (AAP) के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़ित कार्यकर्ता साहिब सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सिंह ने घटना की पुलिस सुरक्षा और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में निश्चित की है।

सुनवाई

याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग की

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि घटना के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं। उसने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग की है।

उन्होंने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वह आरोपों, CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड की जांच के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र और पर्यवेक्षित जांच समिति गठित करने पर विचार करे।

राज्य के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

घटना

क्या है घटना?

भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री वर्मा ने 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां AAP विधायक जरनैल सिंह मौजूद थे।

याचिकाकर्ता सिंह घटना पर खड़े होकर वीडियो बना रहा था, तभी उपमुख्यमंत्री वर्मा उसे थप्पड़ मार देते हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई।

बाद में उपमुख्यमंत्री ने सफाई दी कि आरोपी युवक ने उनके परिवार को अपशब्द कहा था। मामले में गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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